अदालत ने कहा, प्रस्तुत साक्ष्य आरोप सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त
दिल्ली। नई शराब नीति मामले में विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य को आरोप मुक्त कर दिया है। दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति (Excise Policy) मामले में बरी कर दिया है।
कोर्ट का फैसला
दिल्ली की अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अदालत ने दोनों नेताओं को किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के आरोपों से मुक्त कर दिया।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
AAP ने फैसले को “सत्य की जीत” बताया और कहा कि यह राजनीतिक रूप से लगाए गए आरोपों का अंत है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया।
आगे की संभावना
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जांच एजेंसियां उच्च अदालत में अपील दायर कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल, इस फैसले से दोनों नेताओं को कानूनी सुरक्षा मिली है।

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